सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पकड़े गए तो भरना होगा 1 हजार रुपए जुर्माना, आदेश जारी

भोपाल. मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख प्रमुख सचिव नगरीय विकास संजय दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत कोविड-19 कोरोना वायरस को संक्रामक बीमारी और महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए कोरोनावायरस से होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। 


संजय दुबे ने बताया कि राज्य शासन ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।। साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाए जाने पर 1 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके लिए स्थानीय नगरी निकाय के आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। असल में, कोरोनावायरस संक्रमित वस्तु को स्पर्श, संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इसके पहले सरकार ने लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।